हेरोइन के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई सजा

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बक्सर खबर। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार राकेश की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 27 दिन की सजा और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को सिमरी पुलिस ने सहियार गांव निवासी धनु गोंड को 104 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान चार गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया।

 

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