बक्सर खबर। व्यवसाय में साझेदार बनाने के लिए ईट भट्ठा संचालक ने बीस लाख रुपये लिए। लेकिन मौका देख वादे से मुकर गए। दोनों तरफ से पंचायत हुई तो एक लाख रुपये नकद और 19 लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक गया तो राशि के अभाव में बाउॅस हो गया। इस मामले में छह माह पहले प्राथमिकी दर्ज हुई। सिविल कोर्ट से भट्ठा संचालक अभय राय को जमानत नहीं मिली। वे फरियाद लेकर उच्च न्यायालय गए।
दूसरी तरफ पुलिस ने उनके खिलाफ इस्तेहार चस्पा दिया। शहर के पीपी रोड के रहने वाले पीडि़त अमित सिंह ने अपनी पैरवी जारी रखी। अंतत: चेक बाउॅस मामले में बड़का गांव में भट्ठा चलाने वाले अभय को आज न्यायालय के समक्ष समर्पण करना पड़ा। क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।