बक्सर खबर। प्रदेश में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के लिए फसल सहायता योजना लागू की है। जिसके तहत किसानों को अपने नजदीकी वसुधा केन्द्र जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। किसान ने बैंक से ऋण लिया हो अथवा नहीं। कोई भी किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। फसल कटाई के बाद अगर पैदावार प्रभावित हुई तो किसान सहायता अनुदान के लिए दावा कर सकते हैं। यह जानकारी डीएम राघवेन्द्र सिंह ने शनिवार को डुमरांव में दी।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि सलाहकारों से मंत्रणा की। उन्हें इस योजना के बारे में बताया। फसल क्रौप के बाद प्रति एकड़ 20 फीसदी नुकसान पर 7,500 रूपया व 20 फीसदी से अधिक नुकसान पर 10,000 की राशि फिक्स कर दी गई है। जो किसान ऑनलाइन नहीं करेगा उसे फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। यह उन किसानों के लिए भी है जो बटाई पर खेती करते है। उन्हें अपने रैयती मालिक से लिखवाकर देना होगा। बटाई पर लेकर हमने उस जमीन पर खेती की है। इसी तरह डीजल अनुदान के लिए भी ऑन लाइन आवेदन होगा। ऐसा नहीं करने वालों को अनुदान नहीं मिल सकेगा।
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