बक्सर खबर। बैठकों में अब महिला जन प्रतिनिधि द्वारा मनोनित प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। यह आदेश पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने जारी किए हैं। 25 जुलाई को जारी इस आदेश में कहा गया है। कई जगह से शिकायतें अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं। सभी बिंदुओं पर विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
महिला जन प्रतिनिधि हों अथवा पुरूष प्रतिनिधि। किसी भी प्रतिनिधि के स्थान पर उसके द्वारा मनोनित सदस्य शामिल नहीं होगा। इसकी अनुमति नहीं दी जाए। इस आदेश की प्रति सभी जिलों को भेजी गई है। जिसका अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। इस आशय का पत्र सभी जिलों को प्राप्त भी हो गया है। प्रशासन ने सभी बीडीओ को इस आदेश से अवगत करा दिया है। जिससे इसका अनुपालन सख्ती से हो सके।