बक्सर खबर। क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरुरी है। अगर आपने आपा खोया तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। यह घटना नया भोजपुर ओपी के नावाडेरा गांव की है। जहां दो लोगों ने बच्चों के विवाद के कारण अक्षय गोड़ को बुरी तरह पीट दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला न्यायालय में पहुंचा। सुनवायी के दौरान आरोपी जगनारायण गोड़ और गोविंद गोड़ के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया गया। इनके खिलाफ मंगलवार को त्वरित न्यायालय दो के न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही दोनों दोषियों के खिलाफ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
न्यायालय ने आदेश दिया है। जुर्माना की रकम अदा होने पर उसका 80 प्रतिशत हिस्सा पीडि़त की पत्नी एवं शेष राशि न्यायालय कोष में जमा होगी। अगर वे जुर्माना नहीं अदा कर सके तो उन्हें 7-7 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मुकदमें की पैरवी एपीपी रामकृष्ण चौबे व त्रिलोकी मोहन ने की। घटना के बारे में इन अधिवक्ताओं ने बताया कि आठ मई 2009 को दोनों दोषी अक्षय गोड़ के घर पहुंचे। उन्होंने लाठी और डंडे से उसे बहुत मारा। वहां पत्नी राधिका मौजूद थी। उसने देखा तो शोर मचाया। गांव वालों की मदद से घायल को बक्सर लाया गया। यहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। जहां कुछ दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।