बक्सर खबर। वाणिज्यकर विभाग टैक्स बकाएदारों को छूट दे रहा है। इसके लिए 15 जनवरी से बिहार कराधान विवाद समाधान योजना शुरू की है। यह मार्च तक चलेगी। ऐसा अनुमान है। व्यवसायियों को इसकी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें शामिल राज्य कर उपायुक्त सिरिल वेक ने बताया कि ब्याज, शास्ती बकाया में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जो व्यवसायी एक मुस्त अदायगी करेंगे। उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
सहायत आयुक्त उदय कुमार ने बताया जिन्होंने बकाए को लेकर अपील अथवा रिवीजन दाखिल नहीं किया है। वे इसका लाभ उठा सकते हैं। जागरुकता कार्यक्रम में व्यवसायी, टैक्स अधिवक्ता व लेखापालों को विशेष रुप से आमंत्रित किया गया था। जिसमें अधिवक्ता नारायण प्रसाद लोहिया, सुरेश संगम, अभय प्रताप, राजेश चन्द्र ओझा, आशा किरण दास, अमिताभ, बैजनाथ प्रसाद, राजेश सिंह, नीतीश कुमार आदि लोग शामिल हुए।