– हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज ने की अपातकालीन बैठक
बक्सर खबर। कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश हरीन्द्रनाथ की अध्यक्षता में अपातकालीन बैठक हुई। उपस्थित सदस्यों के साथ उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों पर चर्चा हुई। बैठक के संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि 16 मार्च से 31 मार्च तक कैदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। संबंधित पदाधिकारियों को इस आदेश से अवगत कराया गया। वहीं व्यवहार न्यायालय में ज्यादा भींड़ न हो। इसके लिए कहा गया, मुवक्किल को अदालत आने की जरुरत नहीं है। उनकी जगह अधिवक्ता की मुकदमें की पैरवी कर सकते हैं। जिन अधिवक्ताओं के केस की सुनवाई होनी है। केवल वहीं अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
इस दौरान अन्य विंदुओं पर भी चर्चा की गई। ज्ञात हो कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में स्कूल, कॉलेज, शहर, समेत कई सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है। वैसे में न्यायलय में कामकाज के समय पक्षकारों की काफी भींड़ मौजूद रहती है। जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा संभावित है। इसे लेकर उच्चतम न्यायलय के निर्देश पर 31 मार्च तक पक्षकारों को कोर्ट में उपस्थित होने में छुट देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से अपने वाद की पैरवी कराने का निर्देश दिया। वहीं जेल में बंद कैदियों की पेशी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। मौके पर न्यायिक पदाधिकारी ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव, अशोक कुमार पांडेय, सुमन कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, राजेश कुमार त्रिपाठी, धर्मेन्द्र तिवारी, राकेश रंजन सिंह के साथ अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सुबेदार पांडेय थे।