‌‌‌न्यायालय ने दी दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा

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-चार धाराओं में हुई सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अखिलेश तुरहा को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनायी है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को अगल-अलग चार धाराओं में सजा सुनाई। साथ ही उसके उपर कुल पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 26 जून 2018 की है। ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी के साथ अखिलेश तुरहा, ग्राम भेड़िया, थाना सिमरी ने घिनौना कार्य किया था। जिसकी प्राथमिकी सिमरी थाने में दर्ज की गई थी।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान चिकित्सक, केस के अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी समेत आठ लोगों का बयान दर्ज किया। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जज ने आरोपी को दोषी करार दिया। गुरूवार को फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष व 25 हजार का जुर्माना, पॉक्सो की धारा 4 में 10 वर्ष सजा और 25 हजार जुर्माना, 323 में एक वर्ष और 354 बी में तीन वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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