न्यायालय ने दुष्कर्मी को दी बीस वर्ष की सजा

0
1106

एक वर्ष बाद आया फैसला, चालीस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। छह वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने बीस वर्ष की सजा मुकर्रर की है। सोमवार को कैलाश जोशी जिला व सत्र न्यायाधीश छह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। एक साल बाद आए फैसले में पास्को एक्ट में यह सजा मिली है। साथ ही चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि घटना 17 फरवरी 2019 की है। कोरानसराय थाना के एक गांव में युवक विकास कुमार ने गांव की बच्ची के साथ ऐसा किया था। शनिवार को बहस पूरी होने के बाद उसे दोषी करार दिया गया था। एक दूसरी धारा में भी दस वर्ष की सजा मिली है। लेकिन, दोनों साथ-साथ चलेंगी। इस वजह से उसे बीस वर्ष तक जेल में रहना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here