‌‌‌हत्या के दोषी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

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-जमीन के विवाद में हुई थी मारपीट, जिला जज ने लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने मामले की सुनवायी करते हुए हरिकृष्ण प्रसाद को दोषी करार दिया। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि घटना मुफस्सिल थाना के इस्माइलपुर (रेलवे कॉलोनी) गांव की है।

7 जून 2016 को आपसी विवाद में हरिकृष्ण व अन्य ने गोपाल प्रसाद व उनकी पत्नी को घायल कर दिया। उपचार के दौरान गोपाल प्रसाद की मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई। गवाहों और पुलिस टीम का बयान दर्ज होने के बाद जिला ने फैसला सुनाया। साथ ही उसके खिलाफ तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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