-उच्च न्यायालय का निर्देश, सुबह साढ़े सात से दोपहर एक बजे तक होगा काम
बक्सर खबर। गर्मी के मौसम को देखते हुए सात अप्रैल से न्यायालय का कामकाज प्रात:कालीन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय पटना ने इसका निर्देश जारी किया है। प्राप्त पत्र का अनुपालन करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश ने भी पत्र जारी कर सभी कर्मियों और बार एसोसिएशन को सूचित किया है।
निर्देशों के अनुरूप न्यायालय की कार्य अवधि सुबह 7: 30 से दोपहर एक बजे की होगी। दिन के 10 से 10:30 तक मध्याह्न काल होगा। जिसे हम लोग लंच आवर भी कहने लगे हैं। यह आदेश जून की अंतिम तारीख प्रभावी होगा। यह सूचना उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो किसी ने किसी कारण से न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं।