-ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला
बक्सर खबर। सरकारी दर की दुकान चलाने वाले डीलर ने गरीबों के हिस्से का राशन गोलमाल कर दिया। उसके विरुद्ध दो वर्ष तक कोर्ट में मुकदमा चला। अंतत: मंगलवार को न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अनुमंडल दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव ने मंगलवार को सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि डीलर का नाम दीपक कुमार है।
जो मुफस्सिल थाना के बोक्सा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ ग्रामीणों ने राशन में गोलमाल करने की शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से की थी। उनकी जांच में डीलर पर आरोप सही साबित हुए। आपूर्ति अधिकारी ने 29 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। सुनवाई चली और उनके विरूद्ध दोष साबित हो गया।