-एक दिन पहले हुई शांति समिति की बैठक में डीएम सुनाया फरमान
बक्सर खबर। जिला दण्डाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण व सादगीपूर्वक ढंग से मनाने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में बुधवार को आहूत की गई। बैठक के दौरान डीएम अमन समीर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के द्वारा दशहरे को मनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 एवं बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गा पूजा के त्योहार की तिथियां पड़ रही हैं।
दुर्गापूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल/मंडप/मंदिर/शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है। पूजा कन्टेनमेंट जोन के बाहर होगी। इसके साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता का भी ध्यान रखना होगा। कहीं इसका उल्लंघन न हो। जिला प्रशासन के अनुसार आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है वे निम्न हैं। मंदिर में पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा।
इसके आस पास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई हैं, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आस पास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी (25 अक्टूबर 2020) को ही पूर्ण कर लिया जायेगा। कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों/पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
मंदिर में पूजा पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदण्ड का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा के आयोजकों/कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा/डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जायेगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों के तापमान की जांच की जायेगी।
दंड का प्रावधान:-
उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक को सम्बोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दशहरा पर्व के पूर्व सुरक्षा का इंतजाम पूर्ण कर लिया गया है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 9000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अनुमण्डल एवं थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित कर गृह विभाग के दिशा-निर्देश से सबों को अवगत करा दिया गया है। शांति समिति के सदस्यगणों ने इस अवसर पर कहा कि सर्वप्रथम आम जनता की सुरक्षा आवश्यक है, अतएव हम सभी जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों ं का अक्षरश: अनुपालन करेंगे। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी डुमरांव एवं बक्सर, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।