धनसोई के व्यक्ति को दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा

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– 42 वर्षीय व्यक्ति को घिनौने कृत्य के कारण मिली ऐसी सजा
बक्सर खबर। बक्सर जिले के अधेड़ व्यक्ति को दुष्कर्म कर नाबालिग किशोरी की हत्या कर देने के मामले में फांसी सजा सुनाई गई है। गुरुवार को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने यह सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने गुरुवार को रेप और हत्या के मामले सुनवाई करते हुए दोषी करार दिए गए शाहिद को फांसी की सजा सुनाई है। वह जिले के धनसोई का रहने वाला है। घटना 16 जून 2009 को करगहर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। हालांकि मृत्युदंड की सजा विरलतम मामलों में होती है।

लेकिन, एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ ऐसा करना और फिर उसकी हत्या कर देना। न्यायालय को यह घिनौना कृत्य लगा। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर के शाहिद की दिनारा के महबूब मार्केट में किराना दुकान थी। करगहर थाना क्षेत्र में शाहिद की बहन का घर था, वो अक्सर आता-जाता था। घटना के दिन भी आया था। उसकी नजर पड़ोस की एक किशोरी पर पड़ी। यह घटना उस वक्त हुई, जब किशोरी गोबर के उपले बनाकर अपने घर लौटी। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। उसे अकेली पाकर आरोपी ने घर में घुसकर पहले नाबालिग से दरिंदगी की और फिर गला दबा कर हत्या कर दी थी।  पूरे मामले की सुनवाई के दौरान 11 लोगों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। दोषी के विरुद्ध 76 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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