-अन्य बारह को नवीकरण शुल्क व मानक पूरा करने की चेतावनी
बक्सर खबर। जिला प्रशासन ने जांच के दौरान गैर वाजिब ढंग से चल रहे 32 अस्पतालों को सील किया था। इनमें से 20 के विरूद्ध 13 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही अन्य 12 को नवीकरण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से पांच को प्रतिदिन 100 का विलंब शुल्क भी आद करना होगा। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार 28 अक्टूबर को जिले में चल रहे निजी अस्पतालों की जांच कराई गई थी।
इस दौरान कुल 32 अस्पताल चिन्हित किए गए थे। सभी से जवाब मांगा गया था। साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 14 नवंबर को निगरानी समिति के समक्ष बुलाया गया था। सबने अपने जवाब दायर किए। बैठक में डीएम, एसपी, डीडीसी, आईएमए के अध्यक्ष व सिविल सर्जन उपस्थित रहे। नियमों के अनुरूप जो अर्थ दंड निर्धारित हुआ। उसमें एक अस्पताल पर एक लाख 25 हजार, दो अस्पतालों पर एक-एक लाख, पांच अस्पतालों पर 75-75 हजार, 12 पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अन्य पांच को नवीकरण शुल्क एवं सात को चेतावनी देकर मुक्त करने की सहमति बनी। पूछने पर सिविल सर्जन डॉक्टर एके श्रीवास्तव ने बताया गैर निबंधित अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जिस अस्पताल में जितने डॉक्टर काम करते हैं। उनपर 25-25 का जुर्माना तय हुआ है। उसी के अनुरूप किसी की राशि कम और किसी की ज्यादा दिख रही है। साथ ही अन्य अस्पतालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बगैर निबंधन के कोई अस्पताल न चलाए।