‌‌‌कोविड के लिए जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइड लाइन

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-सभी दुकानदारों व शिक्षण संस्थानों के लिए दिए गए निर्देश
बक्सर खबर। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रान को लेकर शासन व प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ गई है। देश के अन्य हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं। उससे यह पता चल रहा है कि जनवरी में कोविड की लहर आ सकती है। डेल्टा वेरिएंट से भी इस बार का संक्रमण तेजी से फैलने की बात कही जा रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक की। जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। जो नई गाइड लाइन जारी की गई है। उसके अनुसार निम्न बातों का अनुपाल सभी को करना होगा।

1. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2.काउंटर पर दुकानदारों द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
3. दुकानों एव प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु सफेद वृत्त बनाए जाएंगे।
4. सभी विश्वविद्यालय कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान तथा विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे साथ ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी रखा जाएगा।
5. राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डो एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी।
6. सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की संख्या हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

7. विवाह समारोह का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा किंतु इनमें डीजे एवं बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।
8. सभी धार्मिक स्थल, पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकान क्षमता के 50% के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे साथ ही इन जगहों पर टीकाकरण करा चुके लोग ही कार्यरत रहेंगे श्रद्धालुओं आगंतुकों एवं दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
9. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा इसका पालन नहीं करने की स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
10. जिला प्रशासन द्वारा भीड़ भाड़ वाले स्थलो यथा सब्जी मंडी बाजार आदि को सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक के निरंतर उल्लंघन की स्थिति में उन्हें अस्थाई रूप से बंद करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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