जाने अभी बाजार में क्या-क्या नहीं खुलेगा

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-8 जून को होगा धार्मिक स्थलों का फैसला
बक्सर खबर। आज एक जून को जिलाधिकारी अमन समीर व एसपी यूएन वर्मा ने संयुक्त रुप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिसमें कहा गया, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल मॉल, जिम, सिनेमा घर, पार्क, मिठाई की दुकानों पर आठ जून को फैसला लिया जाएगा। सरकार का जैसा निर्देश होगा। उसके अनुरुप नई गाइड लाइन जारी होगी। लेकिन, इस दौरान किसी तरह के राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। शादी जैसे आयोजन में भी पचास से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर कहा इसका निर्णय आगे लिया जाएगा।

जबकि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुरुप स्कूल, कालेज, कोचिंग 30 जून तक नहीं खुलेंगे। क्योंकि इसका फैसला दूसरे चरण में लिया जाएगा। तीसरे चरण में परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद सिनेमा, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरुरी सेवाएं ही चलेंगी। बाहर निकलने वाले सभी के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। सभी निर्देशों के अलावा जिला प्रशासन चाहे तो परिवहन व अन्य सेवायें रोक सकता है। लेकिन, उसे पूर्व में इसकी घोषणा करनी होगी। पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम ने कहा, जो लोग खाने का सामान होम डिलीवरी कर रहे हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन, स्वच्छता और मानकों का ध्यान जरुर रखें।

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