-दो अलग-अलग धाराओं में हुई सजा व जुर्माना
बक्सर खबर। प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले व्यक्ति को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दो वर्ष की सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए भगवान साह नावानगर थाना के धवछुआ गांव के निवासी हैं। जिनके विरूद्ध 11 वर्ष पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि
पुलिस ने भगवान साह की दुकान पर छापामारी कर वहां से 95 पीसी देसी शराब व 20 पुड़िया गांजा बरामद किया था। इसकी सुनवाई कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस व उत्पाद ने आरोपी को दोषी करार दिया। गांजा बेचने के आरोप में दो माह की जेल, दो हजार का जुर्माना तथा उत्पाद अधिनियम की धारा 47 ए के तहत दो वर्ष की जेल व चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।