बक्सर खबर। रामवनवमी के मौके पर इस बार ऊंची आवाज में डीजे नहीं बजेगा। इसकी चेतावनी प्रशासन ने सभी डीजे वालों को दे दी है। अगर कहीं बजता भी है तो उसकी ध्वनि तय पैमाने के अनुरुप होनी चाहिए। सरकारी नियमों की अगर कहीं अनदेखी हुई तो वैसे डीजे वालों के खिलाफ धारा 107 के तहत मुकदमा चलेगा। इसके लिए थानावार सूची बनाने का निर्देश पुलिस को दिया गया है।
सदर एसडीओ गौतम कुमार ने शुक्रवार को बैठक बुला सभी थानेदारों को यह हिदायत दी। बैठक में उनके साथ सदर डीएसपी शैशव यादव व अनुमंडल के सभी थानेदार उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर के डीजे वालों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें बताया गया कि आपको 107 के तहत बांड भरना होगा। अगर आपने निर्देशों का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ उसी बांड को आधार बना मुकदमा चलाया जाएगा। सूचना के अनुसार शनिवार को एसपी ने जिले के सभी थानेदारों को बुलाकर इस हिदायत से अवगत कराया। वैसे बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है रात दस बजे के बाद कहीं भी डीजे नहीं बजाया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ डुमरांव एसडीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि पुरे अनुमंडल के 13 रामनवमी जुलूस कमेटी को लाइसेंस निर्गत हुआ है। जिसमें लगभग 52 डीजे वालों से बंधपत्र भरावाया गया है कि भड़काउ व किसी भी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाले गाने या उद्घोष बजाने के खिलाफ उनके व कमेटी की खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।