दो दिन को छोड़ चार बजे तक खुल सकेंगी सभी दुकानें

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-फल, सब्जी, दूध, अंडा-मछली और राशन एक बजे बंद
-ठेला वाले चार तक बेच सकेंगे फल व सब्जी
बक्सर खबर। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरुप नयी व्यवस्था आज 29 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन ने भी अपने गाइड लाइन बुधवार की देर रात जारी कर दी। इस पत्र के अनुसार शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। शनिवार और रविवार की बंदी पूर्व से घोषित है। इन दो दिनों को छोड़कर अब सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुल सकेंगी। लेकिन उनका समय सुबह सात से अपराह्न चार बजे तक का होगा।

वहीं दूसरी तरफ फल, सब्जी, राशन, दूध, मछली और अंड़ा बेचने वालों को रोज खोलने की अनुमति होगी। लेकिन, दोपहर एक बजे अपनी दुकान बंद करनी होगी। ऐसा मानना है, लोगों को राशन लेने रोज-रोज जाने की जरुरत नहीं। रही बात फल व सब्जी की तो उसे दोपहर से पहले निपटा लें। कोशिश करें रोज-रोज बाहर न जाना पड़े। बाजार में पहले तीन दिन और दो दिन का फार्मूला लागू था। उसे फिलहाल समाप्त कर दिया गया है।

क्योंकि लगन का समय चल रहा है। अगर कोई बाजार आता है तो एक ही दिन वह अपने सभी काम निपटा ले। अगर सब्जी लेनी है तो सुबह उसकी खरीद करे। फिर वह चाहते तो कपड़ा, जूते, टीवी या अन्य सामान जैसे बर्तन आदि खरीद सके। इस सहूलियत को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन, दो दिन पूर्ण बंदी का ध्यान रखना होगा। साथ ही सभी को दुकान पर कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड की डेली रिपोर्ट

ग्राहकों के लिए पानी, साबुन, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखनी होगी। कुछ कार्यों को इससे अलग पूर्ण रुप से अलग रखा गया है। जैसे मेडिकल सेवा से जुड़ी दुकानें अथवा प्रतिष्ठान सुविधा अनुसार चल सकेंगे। निर्माण कार्य, कृषि कार्य को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि यहां मेहनत-मजदूरी करने वालों का कार्य होता है। ठेला पर सब्जी व फल बेचने वालों को भी चार बजे तक छूट मिली है। आदेश की प्रतिलिपि खबर के नीचे दी गई है। उसका अवलोकन आप स्वयं भी कर सकते हैं।

आदेश की प्रतिलिपि
आदेश की प्रतिलिपि

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