ट्रैक्टर के लिए सर्व क्षमा योजना का विस्तार

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-एक मुस्त देने होंगे 25 हजार, सारा जुर्माना माफ
बक्सर खबर। परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर के लिए सर्व क्षमा योजना शुरू की है। इसके तहत वैसे ट्रैक्टर मालिक अपने वाहन और ट्राली का निबंधन करा सकते हैं। जिन्होंने गाड़ी खरीदने के बाद उसका निबंधन नहीं कराया है। परिवहन विभाग उनसे विलंब शुल्क के रुप में कोई राशि नहीं लेगा। एक साथ ट्रैक्टर व ट्राली का निबंधन हो सकता है।

चाहे वह कृषि कार्य के लिए हो अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए। किसी तरह का फिटनेश चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सूचना के अनुसार 1 जून से इस योजना को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय ने दी है। पाठक सर्व क्षमा योजना के संबंध में विस्तार से जानने के लिए परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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