बक्सर खबर। निकली दवा बेचने के आरोप में घिरे चार मुख्य दवा विक्रेताओं को अभी कुछ दिन और जेल की हवा खानी होगी। सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसे एडीजे प्रथम जितेन्द्र दुबे ने खारिज कर दिया। न्यायिक सूत्रों के अनुसार अब इन सभी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दायर करनी होगी। अब जिला स्तर पर इन्हें जमानत नहीं मिलेगी।
सूत्रों ने बताया दवा विक्रेता चन्दन भारती, अभिषेक केशरी, प्रवीण अग्रवाल, दीपक अग्रवाल की जमानत अर्जी एक साथ सुनवायी के लिए रखी गई थी। क्योंकि सभी एक ही मुकदमें में आरोपी हैं। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा, झब्बू बाबू, सरोज उपाध्याय व मनोज राय ने अपना पक्ष रखा। सरकारी अधिवक्ता नंदगोपाल प्रसाद ने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद गंभीर आरोप को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।