बक्सर खबर। ऐसे वाहन जो पुराने हो चुके हैं। उनसे निकलने वाली गैस लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहीं हैं। वाहनजनित प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में चलने वाले पुराने वाहनों को हटाने का आदेश दिया गया है। राज्य के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य सचिव का इसका पत्र भेजा है।
पांच नवम्बर को जारी हुए पत्र में कहा गया है। आप सभी विभागों की समीक्षा कर लें। जहां पन्द्रह वर्ष से पुराने वाहन चल रहे हों। उनसे काम न लिया जाए। क्योंकि 15 वर्ष पुराने वाहन वातावरण के मानक के अनुरुप नहीं हैं। उनसे उत्सर्जित होने वाली गैस नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हालांकि यह आदेश निजी वाहनों के लिए नहीं है। लेकिन, आप जानते ही होंगे। विभाग वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष के लिए ही करता है। प्रदूषण जांच कराकर वाहन को अगले पांच वर्ष के लिए निबंधित कराया जा सकता है।