गांजा तस्करी करने वाले सात तस्करों को पन्द्रह वर्ष की जेल

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-लगा डेढ़ लाख का जुर्माना, दो वर्ष में आया फैसला
बक्सर खबर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (11) रघुवीर प्रसाद सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने गांजा तस्करी करने वाले सात लोगों को सजा सुनाई है। सभी को 15 वर्ष की जेल तथा डेढ़ लाख का रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसकी अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। दोषियों में कमल कुमार सिंह, ग्राम मैन छपरा, थाना कृष्णागढ जिला भोजपुर, रवि कुमार सिंह ग्राम रामोबरिया, थाना औद्योगिक, राज कुमार शर्मा व अशोक कुमार पाल, दोनों ग्राम जगदीशपुर, थाना मुफस्सिल, संतोष कमकर, ग्राम नागरपुर-गैधरा, थाना राजपुर, अभय कुमार सिंह ग्राम पड़री, अरुण कुमार सिंह ग्राम मझरिया, दोनों थाना औद्योगिक, ( सभी जिला बक्सर ) शामिल हैं।

मुकदमे की पैरवी कर रहे पीपी सुरेन्द्र सिंह के अनुसार पांच लोगों को मुफस्सिल थाने की पुलिस ने दो सितंबर 2022 को चौसा के कर्मनाशा पुल के समीप गिरफ्तार किया था। यह सभी बोलेरो से आ रहे थे। वाहन की तलाशी के दौरान कुल 37 पैकेट गांजा मिला। जिसका वहन 121 किलो आंका गया। उन पांचों ने पूछताछ में पुलिस को बताया अरुण कुमार सिंह ग्राम मझरिया और अभय कुमार सिंह ग्राम पड़री द्वारा यह गांजा मंगाया गया है। तब इन दोनों का नाम इस केस में जुटा। कुल नौ गवाहों जिसमें सीओ चौसा व पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए और न्यायालय को सच बताया। उसी आधार पर इन सभी के विरूद्ध यह सजा हुई है।

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