पूर्व मंत्री ददन यादव को मारपीट मामले में मिली दो वर्ष की सजा

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-नहीं जाएंगे जेल, न्यायालय से मिली बेल 
बक्सर खबर। पूर्व मंत्री ददन यादव उर्फ ददन पहलवान को न्यायालय ने दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने ददन पहलवान समेत इस मुकदमे के दस आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को आईपीसी की धारा 147 व 148 में क्रमश: एक वर्ष व दो वर्ष की सजा का फैसला सुनाया। लेकिन, सजा दो वर्ष की होने के कारण फिलहाल सभी दोषियों को न्यायालय से औपबंधिक जमानत मिल गई है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार जब सजा तीन वर्ष से कम की हो तो ऐसे मामले में जमानत मिल जाती है। लेकिन, सभी को उच्च न्यायालय से स्थायी जमानत लेनी होगी।

सरकारी अधिवक्ता के अनुसार यह मामला 17 वर्ष पुराना है। वर्ष 2005 में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ददन यादव ने राजद नेता रामजी यादव के साथ मारपीट की थी। उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया। इस मामले में डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह मुकदमा सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय तक गया। जहां से केस को गलत करार दे दिया गया था। लेकिन, शिकायत कर्ता रामजी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी डाली। जहां से आदेश हुआ कि मामला जायज है। निचली अदालत इसकी सुनवाई के लिए सक्षम है। वहीं इसकी सुनवाई हो।

इसके बाद यह केस एमपी-एमएलए कोर्ट में गया। सारी गवाही पूरी होने के बाद सबको फैसले का इंतजार था। लेकिन, फैसला आने से ठीक पहले शिकायत कर्ता ने ही सुलह की अर्जी डाल दी। जिस वजह से मारपीट जैसे मामले में उसे राहत मिल गई। लेकिन, पुलिस द्वारा लगाए गए धारा 147 एवं 148 में उन्हें सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष का कहना है, हम इस मुकदमे को लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे। वैसे पाठकों की जानकारी के लिए बता दें। बुधवार को ही इस मामले में न्यायालय का फैसला आ गया था। लेकिन, मुकदमा हाइटेक होने के कारण दो दिन तक मीडिया की पहुंच से दूर रहा। क्योंकि न तो सरकारी अधिवक्ता ही मुखर हुए न शिकायत कर्ता। बात तब खुली जब इसकी रिपोर्ट एसपी कार्यालय को भेजी गई।

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