गांजा तस्करी में निपट गया रोहन ठाकुर जैसा अपराधी
बक्सर खबर। चार अपराधियों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। गांजा तस्करी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रभाकर दत्त मिश्रा एडीजे पांच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा और दोनों ही मामले में तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे अदा नहीं करने पर दो माह की सजा और काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि
रोहन ठाकुर मित्र लोक कॉलोनी थाना मुफस्सिल, गोविंद यादव बिझौरा इटाढ़ी, राजेश श्रीवास्तव व कुंदन श्रीवास्तव नया बाजार को सजा हुई है। 11 अप्रैल 2021 को इन सभी के खिलाफ इटाढ़ी थाने की पुलिस ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार यह सभी थाना क्षेत्र मनोहरपुर मध्य विद्यालय में गुप्त मंत्रणा बनाते समय गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, दो बाइक व पांच किलो गांजा बरामद किया गया था। पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।