बहू को प्रताड़ित करने वाले ससुराल पक्ष के चार लोगों को मिली सजा

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-दो वर्ष का सश्रम कारावास, देना होगा जुर्माना
बक्सर खबर। जिला सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दहेज प्रताड़ना के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में पीड़िता को पति, सास देवर समेत चार लोग शामिल हैं। पीड़िता अंजू देवी पति रविंद्र प्रताप सिंह दुल्लहपुर निवासी ने आरोप लगाया था कि उसके पति रविंद्र प्रताप सिंह, देवर करण प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू, सास गिरजा देवी तथा कविता देवी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मारपीट भी। यह सिलसिला 20 मई 13 से प्रारंभ हुआ जो 6 जून 15 तक चलता रहा। अंतत: अंजू ने 6 जून 15 को संदेश दे अपने भाई को ससुराल बुलाया। उसने अपने बहनोई और उसकी सास को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया।

इसकी शिकायत लेकर अंजू सिमरी थाना पहुंची। उसके आवेदन पर पुलिस ने 114/ 2015 मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मई 17 को धारा 307 ,34 तथा 498 ए के तहत आरोप का गठन किया। सूचक की गवाही तथा अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चारों आरोपियों को दहेज प्रताड़ना के दोषी पाया गया। बुधवार को इसका फैसला सुनाते हुए जिला जज ने चारों अभियुक्तों को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी तथा दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। सजा चुकी 3 साल से कम थी। इस लिए न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही शर्त रखी कि एक माह के अंदर उच्च न्यायालय से अपनी जमानत मंजूर करा लें। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामोद सिंह तथा सरकार की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा उर्फ लड्डू ने अपना पक्ष रखा।

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