-तीन महिलाओं को मिली राहत, वर्ष 2013 का मामला
बक्सर खबर। मारपीट के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। शनिवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए सभी को चार-चार वर्ष की जेल व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 21 जुलाई 2013 को इटाढ़ी थाना के नाथपुर गांव में राम कुमार राम के साथ उसी गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की।
वे गली में ही दीवार बना रहे थे। इसका विरोध करने पर श्रीकांत राम, नयनसुख राम, धर्मेन्द्र राम, छोटक राम, अकेंद राम, सीता देवी, मंजू देवी, नीलम देवी ने मिलकर उन्हें मारा। इन सभी के विरूद्ध उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर श्रीकांत राम, नयनसुख राम, धर्मेन्द्र राम व छोटक राम को दोषी करार दिया।