-पाक्सो कोर्ट ने दोषी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। किशोरी के साथ छेड़खनी करने वाले व्यक्ति को पाक्सो एक्ट में चार वर्ष की सजा सुनाई गई। बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ब्रजकिशोर सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसके विरूद्ध 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला 9 अगस्त 2020 का है। कृष्णाब्रह्म थाना के नाट के डेरा गांव निवासी रंजीत यादव ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।