-बगैर वाहन पास के परिचयपत्र पर कर सकेंगे सफर
बक्सर खबर। मौजूदा हालात में वाहनों की धरपकड़ के बीच अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को राहत दी गई है। आदेश के अनुसार दवा दुकान, जांच केन्द्र, निजी अस्पताल, बैंक, एटीएम सेवा, कृषि एवं खाद्यान सेवा, दुरसंचार व मोबाइल ऑपरेट सर्विस, मीडिया आदि को पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, इन सेवाओं से जुड़े लोगों के पास अपनी संस्था, कार्यालय द्वारा जारी पहचानपत्र होना चाहिए।
जिससे देखकर यह पता चले कि वे किस सेवा से जुड़े हैं। आदेश में यह भी कहा गया है मालवाहक, कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में लगे वाहनों को पास की आवश्यकता नहीं होगी(चालक के पास स्वयं का डीएल जरुर रखें )।इसके अलावा प्रशासनिक कार्य, सरकारी वाहन, न्यायालय, डाक घर, बिजली को पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उनके पास भी पहचानपत्र होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है। जिन वाहनों को 14 अप्रैल तक के लिए पास जारी था। उन्हें 20 तक विस्तार दिया जा सकता है। यह आदेश आज मंगलवार को परिवहन सचिव ने जारी किया है। जिसे प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के ध्यानार्थ जारी किया गया है। इन सबके अलावा अगर किसी के सामने मेडिकल एमरजेंसी जैसी स्थिति हो तो वह वाहन का प्रयोग कर सकता है।