उपभोक्ता आयोग में 5 लाख तक की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है जबकि 50 लाख तक के मामले होंगे दाखिल बक्सर खबर। जिला सरकार गांवों में लाउडस्पीकर से दे रही जानकारी जागो ग्राहक, जागो, सामान खरीदारी पर रसीद अवश्य लें विवाद प्रतितोष आयोग के बैनरतले मंगलवार को उपभोक्ता कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उपभोक्ता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी के अभाव में उसके अधिकारों का हनन देखने को मिलता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है इसके लिए सरकार द्वारा कई मंच बनाए गए हैं जहां उन्हें शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। उक्त बातें जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य सेवा निवृत प्रशासनिक पदाधिकारी राजीव सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 24 से 30 दिसंबर तक उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है तथा उपभोक्ताओं के जागृति के लिए आयोग द्वारा गांव-गांव में लाउडस्पीकर से जानकारी दी जा रही है।
उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्या सीमा सिंह ने कहा कि उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदे तो कोशिश करें कि उसका रसीद अवश्य प्राप्त कर लें ताकि विपरीत परिस्थिति में अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके। मंच संचालन वरीय अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग में 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के मामले दाखिल किए जा सकते हैं जहां 5 लाख तक की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। जागरूकता शिविर को संबोधित करने वालों में अधिवक्ता अशोक शर्मा, विद्यासागर तिवारी, आनंद रंजना आदि शामिल थे जबकि इस अवसर पर आयोग की पूर्व सदस्य आशा देवी, अधिवक्ता जितेंद्र कश्यप, अशोक पांडे ,लाला ओझा, पिंटू कुमार, उपभोक्ता आयोग के सहायक अखिलेश कुमार ,विकास कुमार, हरेंद्र पांडेय ,विनय पांडे ,शिवम कुमार , बिहारी मौजूद थे।