अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार देगी दुधारू पशु

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-करना होगा आवेदन, प्रवासी कामगारों व दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी प्राथमिकता
बक्सर खबर। वैसे लोग जो गरीब हैं और उनके पास भूमि नहीं है। अर्थात जिनके पास जीविकोपार्जन का ठोस आधार नहीं है। अगर वे अनुसूचित जाति से हैं तो सरकार उन्हें दो दुधारू मवेशी देगी। इसके लिए उन्हें पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा। यह जानकारी जिला प्रशासन ने दी है।

उनके द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा गव्य विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषकों/दुग्ध उत्पादकों/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए योजना शुरू की है। जिसमें शत-प्रतिशत अनुदान पर 02 दुधारू मवेशी दिए जाने की योजना है। इसके लिए 07.09.2021 से दिनांक 17.09.2021 तक जिला पशुपालन कार्यालय (गव्य प्रकोष्ठ) बक्सर में आवेदन जमा किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, दो रंगीन फोटो तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति स्व-हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर/शराब बंदी से प्रभावित तथा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों/दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना का लाभ प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालन कार्यालय (गव्य प्रकोष्ठ) बक्सर में सम्पर्क किया जा सकता है।

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