-दो वर्ष में आया फैसला, 20 किलो गांजा हुआ था बरामद
बक्सर खबर। गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए रमेश सिंह को न्यायालय ने शनिवार को दस वर्ष की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( 11 ) विवेक राय ने सजा सुनाते हुए आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इसकी प्राथमिकी ब्रह्मपुर थाने में दर्ज हुई थी। रमेश सिंह पुत्र जयंती सिंह ग्राम अरक, थाना कृष्णाब्रह्म को बदौली कब्रिस्तान के पास से 14 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वे बाइक पर 20 किलोग्राम गांजा लेकर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया। दो वर्ष में ही न्यायालय ने इसकी त्वरित सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।