‌‌‌ अवैध हथियार रखने वाले को तीन वर्ष की जेल, 20 हजार जुर्माना

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-आठ माह के अंदर न्यायालय ने सुनाया फैसला, बंदूक 
बक्सर खबर। घर में अवैध हथियार रखने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी (11) गौरव कुमार सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया 28 सितंबर 2023 को इटाढ़ी थाने की पुलिस ने कुकुढा गांव के रहने वाले चन्द्रशेखर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।

प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि वे अवैध हथियार के साथ देखे गए हैं। जब थाने की टीम उनके घर पहुंची तो अवैध देसी कट्टे के अलावा एक बंदूक और कुछ कारतूस भी बरामद हुए। इस मामले की त्वरित सुनवाई हुई और आठ माह के अंदर की इसका फैसला गया। न्यायिक दंडाधिकारी ने इस दौरान कुल आठ गवाहों का बयान दर्ज हुआ। अंतत: चन्द्रशेखर सिंह को दोषी करार दिया गया। आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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