-नौ को लाया गया अविश्वास, दूसरी तरफ आया हाई कोर्ट का आदेश
बक्सर खबर। सदर प्रखंड प्रमुख के विरूद्ध शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ। 13 सदस्यों ने उनके विरूद्ध मतदान किया। निर्वाची अधिकारी ने इसकी घोषणा की। लेकिन, दूसरी तरफ शुक्रवार की शाम ही उच्च न्यायालय का ओरल आदेश आ गया। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के आदेश पर डीएम व अन्य संबंधित पदाधिकारियों पर नोटिस दिया गया है। जिस नियम के तहत ऐसा किया गया है। उसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। इस वजह से सदर प्रखंड प्रमुख के पद को लेकर ऊहापोह की स्थिति बन गई है।
एक दिन पहले जहां विपक्षी खेमा अविश्वास पर जश्न मना रहा था। शनिवार को बाजी पलटी मान, प्रमुख फुलमातो देवी के प्रतिनिधि मटरु राय व उनके साथी जश्न मनाते देखे गए। प्रमुख के कार्यालय में लोग पहुंचे और उन्हें गुलदस्ता दे कुर्सी बचने की बधाई दी। लेकिन, क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव रद्द माना जाए ? सवाल का जवाब कोई स्पष्ट देने को तैयार नहीं दिखा। पूछने पर सदर बीडीओ रोहित कुमार बोले, हमने जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन मांगा है। वहां से जो निर्देश आएगा। उसके अनुरूप कार्रवाई होगी।
तो क्या प्रमुख का पद वैकेंट माना जाए। यह पूछने पर उन्होंने कहा जब तक स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता। कुछ कहना, जल्दबाजी होगी। लेकिन, फिलहाल यह पद रीक्त ही है। वहीं जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया यहां से भी मार्गदर्शन का पत्र पंचायती राज विभाग और महाधिवक्ता को भेजा जा रहा है। चुकी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। और न्यायालय ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में बगैर मार्गदर्शन के कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां हम पाठकों को बता दें। सदर प्रखंड क्षेत्र में निर्वाचित बीडीसी सदस्यों की संख्या 24 है। जिसमें से 13 सदस्य प्रमुख के विरुद्ध मतदान कर चुके हैं।