तय मूल्य पर उर्वरक बेचना संभव नहीं : विक्रेता संघ

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-खाद विक्रेताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
बक्सर खबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। किसानों को उर्वरक एमआरपी पर बेचना होगा। मुख्य विक्रेता हो या रिटेलर, सभी इसका अनुपालन करें। अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इस आदेश के विरूद्ध शनिवार को जिला उर्वरक संघ की विशेष बैठक बुलायी गई। सदस्यों ने कहा, ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि खाद दुकान तक ले जाने में कई तरह का खर्च वहन करना होता है।

सरकार अगर यह व्यवस्था लागू करना चाहती है तो विक्रेताओं को उर्वरक उनकी दुकान पर पहुंचाना होगा। इस विषय को लेकर एक साथ विक्रेताओं ने इसका ज्ञापन कृषि पदाधिकारी के कार्यालय को सौंपा और उसकी प्रति जिला एवं राज्य सरकार को भेजी। साथ में भाड़ा और मजदूरी व्यय का लेखा-जोखा भी सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष शिवसेवक पांडेय, मुखलाल प्रसाद केशरी, संजय सिंह, जितेन्द्र बहादुर, मनोज कुमार, विजय कुमार, शेखर जायसवाल, विध्यांचल उपाध्याय, अजय यादव व विजय तिवारी आदि लोग बैठक में शामिल हुए।

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