बक्सर खबर। चुरामनपुर के तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष झमन पांडेय की हत्या करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। आज गुरुवार को एडीजे द्वितीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जिसमें चुरामनपुर के रहने वाले छोटू मिश्रा पुत्र शशिभूषण मिश्रा, शिट्टू पांडेय पुत्र स्व. राधा रमण , मंटू पांडेय पुत्र स्व. रामअवतार पांडेय, शिवजी पांडेय पुत्र रामअवतार पांडेय को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। सरकारी अधिवक्ता सरीता सहाय व अभियोजन के अधिवक्ता आनंद मोहन उपाध्याय ने इस केस की पैरवी की।
उनके अनुसार 302 मामले में ता उम्र तथा 50 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है। 307 दफा में दस वर्ष की सजा और 20 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है। मुकदमा संख्या 4/16 के अनुसार हत्या करने वालों ने झमन पांडेय को जान से मार दिया। बचाने दौड़े मृतक के भाई धनजी पांडेय व चश्मदीद पर भी इन लोगों ने गोली चलाई थी। इस मामले की सुनवायी बहुत लंबी चली। 18 अगस्त को ही चार आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध मान लिया गया था। स्व. झमन पांडेय के भाई धनजी पांडेय ने न्यायालय के फैसले पर संतोष किया। वहीं सूत्रों की माने तो दोषी करार दिए गए लोग फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जा सकते हैं।
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