– पंचायत चुनाव की तरह नगर का चुनाव भी ईवीएम मशीन से
बक्सर खबर। नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में कौन-कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी खुब चर्चा हो रही है। इस बाबत जानकारी एकत्र करने के दौरान पता चला पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव भी ईवीएम से संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि इस चुनाव में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे – दो बच्चों वाले ही चुनाव में भाग लेने का अहर्ता रखेंगे। जहां चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों पर चुनाव लड़ने पर रोक है। इसके लिए दस पन्नो का नाम निर्देशन पत्र तैयार किया गया है।
दो बच्चों वाले ही नगर चुनाव में कर सकते भागीदारी
बक्सर खबर। नगर के चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए इस बार दो बच्चों वाले को ही अभ्यर्थी बनने की छूट है। राज्य निर्वाचन के अनुसार 2007 नियमावली के तहत वर्ष 4 अप्रैल 2008 के पश्चात दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव में अहर्ता नही रखेंगे। अगर, नामांकन आवेदन करते है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।
कौन नहीं बन सकते उम्मीदवार अथवा प्रस्तावक
बक्सर खबर। चुनाव के दौरान वैसे लोग किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं बन सकते। जो निम्न पदों अथवा संस्था के कर्मी हैं। जैसे- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत कर्मी, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, दलपत, गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड), सरकारी वकील, पी पी, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक प्रोफेसर अधिकांशतः ये वैसे लोग जो पंचायत से सम्बन्ध भी रखते है, जो चुनाव में भाग्य नही आजमा सकते।
इस बार ये आजमा सकते अपना भाग्य
बक्सर खबर। नगर परिषद हो अथवा नगर पंचायत। इसमें जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, वकील, सेवानिवृत सरकारी सेवक, कमीशन पर काम करने वाले अभिकर्ता भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन, जो जिस वार्ड से चुनाव लड़ेगा। उस संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। हां अगर कोई मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ना चाहे तो वह क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है।