‌‌ श्रम विभाग ने दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, प्राथमिकी दर्ज

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-बच्चों के नाम मुख्यमंत्री सहायता कोष से जमा होंगे 25-25 हजार
बक्सर खबर। कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना कानूनी अपराध है। इसके विरूद्ध श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को डुमरांव प्रखंड के कृष्णाब्रह्म में छापेमारी की। जहां से दो बालक मुक्त कराए गए। इनमें से एक मिठाई की दुकान पर काम रहा था। दूसरा मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान पर। दोनों बच्चों के परिजनों को आधार व खाता की पहचान के आधार पर तीन-तीन हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।

साथ ही इन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 हजार रुपये की राशि बैंक में जमा कराई जाएगी। जो उन्हें व्यस्क होने पर प्राप्त होगी। यह जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। और जिन दुकानदारों ने उन्हें अपने यहां काम पर रखा था। उनके खिलाफ आज शुक्रवार को कृष्णाब्रह्म थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस कार्रवाई में संदीप कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बक्सर, अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चक्की, मुन्ना कुमार प्रसाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चौसा एवं अजीत कुमार स्व0 कन्हाई शुक्ला सामाजिक सुरक्षा संस्थान उपस्थित थे।

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