-जिला प्रशासन ने तय किया समय और दिन
-कई श्रेणी के दुकानदारों का सूची में नाम नहीं
बक्सर खबर। अनलॉक थ्री के तहत अपने जिले में भी ढ़ील दी गई। हालांकि सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की तिथि बढ़ाकर 6 सितम्बर कर दिया है। इस वजह से कोविड संक्रमण के दौरान बरती जाने वाली सभी शर्तें लागू रहेंगी। इस बीच जिला प्रशासन को अपने यहां दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन, जिस तरह की प्रत्याश लोगों को थी। वैसा नहीं हुआ है। प्रशासन ने तीन-तीन दिनों की अनुमति दी है।
उसमें भी समय का निर्धारण कुछ घंटो के लिए किया गया है। जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। क्योंकि फोटो कॉपी करने वाले, फर्नीचर दुकान, फोटो स्टूडियो, आदि जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का उल्लेख नहीं किय गया है। इस वजह से उनमें दुविधा की स्थिति है। बहर हाल जो दुकानों खोली जानी है। उसकी पूरी सूची संगलग्न हैं।
अगर आप पूरा आदेश देखना चाहें तो यहां पीडीएफ फाइल क्लिक कर देख सकते हैं। जो प्रतिष्ठान व संस्थान नहीं खुलेंगे। उनमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 6 सितम्बर तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क नहीं खुलेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक अथवा किसी भी तरह के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
आदेश की पीडीएफ फाइल