बक्सर खबर। दिवाली के दौरान पटाखा बिक्री की दुकान खोलने के लिए एसडीओ कार्यालय से अस्थायी लाइसेंस मिलेगा। इसका आदेश जिलाधिकारी अमन समीर ने आज शुक्रवार को जारी किया। जन संपर्क विभाग द्वारा इसकी सूचना दी गई है। जिसमें कहा गया है। दुकान खोलने के इच्छुक लोग बक्सर एवं डुमरांव एसडीओ के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 के अंतर्गत उन्हें अनुमति मिलेगी। आवेदक को फार्म एई 5 एवं एलई 5 प्रपत्र में जानकारी भरकर देनी होगी। साथ ही कुछ आवश्यक शर्ते हैं। जिसकी जानकारी उन्हें एसडीओ कार्यालय से मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार सभी विक्रेताओं को दुकान के पास आवश्यक संसाधन रखने होंगे। जिससे आग पर काबू पाया जा सके।