पति-पत्नी हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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-घर में घुसकर आरोपियों ने दिया था डबल मर्डर की वारदात को अंजाम
बक्सर खबर। बक्सर एडीजे 4 राकेश मिश्रा की कोर्ट ने पति-पत्नी हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को 1 लाख का अतिरिक्त जुर्माना जबकि अन्य 5 आरोपियों पर भी 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक एक ही गांव में दो लोगों के बीच जमीनी विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी।

इसी कड़ी में आरोपियों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के पति और पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल मामला सात अगस्त 2016 का है। जब इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा गांव निवासी अब्बास मियां और उनकी पत्नी जमीला बेगम घर में सो रही थी तभी दूसरे पक्ष द्वारा साजिश के तहत 6 लोगों के साथ में घुसकर इस हत्याकांड के वारदात को अंजाम दिया गया था। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद कई वर्षों से मामला कोर्ट में चल रहा था। जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से फैसला देते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

-लोक अभियोजक गोपाल राम

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक एडीजे 4 गोपाल राम ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकड़ा गांव में पति पत्नी की घर मे घुसकर हत्या की गई थी, जिसमें इन आरोपियों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप था। मामले में जिन आरोपियों को सजा हुई है उसमें मुख्य आरोपी शेरा हुसैन, शमशेर मियां, चतुरी भर, ज्ञान चौधरी, राम अवध कोइरी और विनोद रजक शामिल है। घटना के सूचक मृतक का भतीजा नसरूद्दीन मियां हैं। जिन्होंने इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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