‌‌‌सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

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-शादीशुदा व्यक्ति की करतूत से लोग दंग, तीन धाराओं में ढ़ाई लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। सात वर्ष की मासूम के साथ शादीशुदा व्यक्ति ने दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया। न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जज अविनाश शर्मा ने दोषी सत्यमनु कुमार सिंह को तीन धाराओं में ढ़ाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 12 जुलाई 2013 की है।

डुमरांव के हरि जी हाता में रहने वाले चौगाई के सत्यमनु सिंह ने टॉफी देने के नाम पर बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया था। जिसको लेकर बच्ची की मां ने डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 376(2एफ) में आजीवन कारावास व 1 लाख का जुर्माना, 377 में दस वर्ष की सजा व 50 का जुर्माना व पॉक्सो चार में बीस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर ढ़ाई वर्ष अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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