–अन्य पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास
बक्सर खबर। दुकानदार ने उधार का मुर्गा नहीं दिया तो उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। जब वह अपने भाई के साथ उनके पास शिकायत लेकर गया तो उन लोगों ने चाकू मार दुकानदार के भाई संजीत चौधरी की हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने आरोपी संजू मुसहर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 20 हजार रुपये आ अर्थदंड भी लगाया। शेष पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी अधिवक्ता बेचन राम ने बताया कि घटना बगेन थाना के एकरासी गांव की है। दो मार्च 2018 को संजू मुसहर, मंजू मुसहर, विजय यादव, पिंटू गिरी उर्फ पिंटू यादव, रविन्द्र एवं राजेन्द्र मुसहर ने मिलकर सूचक सनजीत चौधरी के भाई रंजीत चौधरी के साथ मारपीट की। दोनों भाई जब बाद में पूछने गए तो संजू मुसहर ने रंजीत चौधरी के गले पर चाकू से वार कर दिया। अन्य पांच लोगों ने घटना में उसका साथ दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने संजू को आजीवन तथा अन्य पांच को एक-एक कारावास की सजा दी।