किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो कुकर्मियों को ताउम्र कैद की सजा

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– एक को बीस वर्ष का कठोर कारावास, पीडिता को पांच लाख देने का निर्देश
बक्सर खबर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया। दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक अभियुक्त को बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 6 सह पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकरदत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताय औद्योगिक थाना के सारीपुर गांव के नेपाली यादव, बबलू यादव एवं भोला यादव के खिलाफ  30 नवंबर  2021 को महिला थाने में दुष्कर्म ‌का मामला दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता  ‌को भोला यादव ने बुलाया था। वह उससे बात कर रहा था। उसी बीच नेपाली यादव बबलू यादव ने उसे घर छोड़ने के बहाने अहिरौली बांध के पास अर्ध निर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए 13 गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया। नेपाली यादव चौकीदार विनोद यादव का पुत्र है। न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दो अभियुक्तों नेपाली यादव बबलू यादव को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। तीसरे अभियुक्त भोला यादव को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का आदेश पारित किया है।

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