-पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश
बक्सर खबर। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को न्यायालय ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया दोनों आरोपी 41-41 हजार रुपये जुर्माना देंगे। यह 82 हजार रुपये पीड़िता को देय होंगे। सरकार द्वारा उसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी किया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना सिमरी थाना क्षेत्र की है।
22 फरवरी 2019 शौच करने जा रही नाबालिग किशोरी के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना के पांच माह बाद उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई। क्योंकि तब किशोरी गर्भवती हो गई। हालांकि उन युवकों ने उसे धमकी दी थी। लेकिन, तब मामला जग जाहिर हो गया। फिर दोनों आरोपियों ने मिलकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया। जिसकी प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज हुई। पुलिस ने अनुसंधान पूरा किया और न्यायालय में सुनवाई चलती रही। आरोप सत्य पाए जाने पर न्यायालय ने अभिषेक ठाकूर व सोनू ठाकुर ग्राम गंगौली को दोषी करार देते पॉक्सो की धारा चार, 376 डी समेत तीन धाराओं में सजा सुनाई। साथ ही उनके उपर जुर्माना भी लगाया है।