-बेटी की हत्या में गवाह पिता को भी मार दी गई थी गोली
बक्सर खबर। हत्या के केस की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम प्रभाकर दत्त मिश्रा ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर तीन धाराओं में 16 -16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिन्हें सजा मिली है। उसमें कुख्यात अपराधी संदीप यादव उर्फ संदीप सिंह शामिल है। जो मुफस्सिल थाना के नोनियापुर गांव का निवासी है। सजा सुनाये जाने से पहले वह भागलपुर जेल में बंद था। उसे सुनवाई के लिए बक्सर बुलाया गया था।
इसके अलावा सोनू वर्मा, संजीव मिश्रा, विक्रम पासवान और दीपक कुमार गुप्ता को सजा हुई है। अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि पांच दिसंबर 2014 को इटाढ़ी गैस गोदाम के समीप चिंताहरण ओझा की हत्या कर दी गई थी। उनके पुत्र सर्वजीत ओझा ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने न्यायालय को बताया कि उनके भाई रंजीत ओझा की हत्या भी अपराधियों द्वारा इस घटना के दो माह पूर्व की गई थी। पिता उस केस में गवाह थे। इसी लिए इन लोगों ने उन्हें भी गोली मार दी। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई।