-भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत, नहीं चला दहेज का आरोप
बक्सर खबर। ससुराल में बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर व पति को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। तीन दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2015 को नावानगर थाना के नोखपुर गांव में गुड़िया देवी की मौत हुई थी।
उसके सास-ससुर ने मृतका के भाई गुलाब साह को सूचना दी। आपकी बहन ने जहर खा लिया है। इस वजह से उसकी मौत हो गई है। गुलाब साह जो रोहतास जिला के थाना कोचस, ग्राम तेतरी के निवासी हैं। उन्होंने नावानगर थाना में बहन की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सास तेतरी देवी, ससुर रामलाल साह, पति राकेश कुमार उर्फ बड़क साह को आरोपी बनाया। मुकदमे में दहेज की बात भी कहीं गई थी। लेकिन, शादी के नौ वर्ष बाद यह घटना हुई थी। इस वजह से वह आरोप काबिज नहीं हुआ। अलबत्ता पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए एफएसएल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि गुड़िया कुमारी की हत्या हुई है। इस वजह से तीनों आरोपियों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।