चुनावी रंजिश में हत्या करने वाले सात को आजीवन कारावास

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– सभी पर लगा 35-35 हजार का जुर्माना, 22 वर्ष बाद आया फैसला
बक्सर खबर। चुनावी रंजिश में किसान की हत्या करने वाले सात लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया घटना नावानगर थाना के मणियां गांव में हुई थी। सात सितंबर 2002 को सुबह शौच के लिए बधार की तरफ रामभजू सिंह गए थे। तभी हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी।

घटना की प्राथमिकी काशी नाथ सिंह ने दर्ज कराई। हालांकि प्राथमिकी में सात से अधिक लोगों का नाम है। कुछ की सुनवाई चल रही है। फिलहाल सात लोगों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसमें सुदर्शन राम, गणेश राम, गोधन राम, फालगू राम, सुदर्शन राम, सुदामा राम, सुरेश यादव शामिल हैं। इन सभी के विरूद्ध 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसकी अदायगी नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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