‌‌‌ बालक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, महिला को दो वर्ष की जेल

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-अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। घर के बाहर खेल रहे बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनाया। दोषी करार दिए गए राहुल सिंह पिता कन्हैया सिंह को आजीवन और उसकी मां मीना देवी को दो वर्ष की जेल हुई है। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह केस तीन मई 2020 को सिमरी थाने में दर्ज किया गया था।

नगपुरा गांव के रहने वाले महेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाती घर के बाहर खेल रहा था। शाम होने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हुई। अगले दिन उसका शव मिला। जांच के लिए डॉग स्क्वायड की मदद ली गई। कुत्ता जांच के दौरान राहुल के घर में गया। जहां मृत बच्चे का लॉकेट मिला और फ्रिज से उसकी एक उंगली बरामद हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने राहुल के विरूद्ध सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसकी मां को भी दो वर्ष की सजा हुई।

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